कृषि उपज मण्डी समितियों का वर्गीकरण
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 25-क की उपधारा (1) एवं सहपठित मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति वर्गीकरण) नियम,1981 के नियम (3) के अधीन विहित मानकों के आधार पर नियम (2) के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के प्रावधान अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों को उनकी वार्षिक आय (विगत 3 वित्तीय वर्षों की औसत आय) (मंडी फीस {राज्य विपणन विकास निधि को छोड़कर} + अनुज्ञप्ति फीस) के आधार पर वर्गीकृत किये जाने का प्रावधान है।
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 में संशोधन
मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्रमांक-डी-15-46-चौदह-3, दिनांक 13 जनवरी 2016 से मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के (उनतीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतदद्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 में निम्न्लिखित संशोधन किया गया है :
राजपत्र दिनांक: 13.01.2016 Download
क्रमांक | मण्डी का वर्ग | आय का मापदण्ड |
1. | प्रथम अर्थात "क" प्रवर्ग | रुपये 3 करोड़, 50 लाख से अधिक प्रतिवर्ष |
2. | द्वितीय अर्थात "ख" प्रवर्ग | रुपये 2 करोड़ से अधिक तथा रुपये 3 करोड़ 50 लाख तक प्रतिवर्ष |
3. | तृतीय अर्थात "ग" प्रवर्ग | रुपये 1 करोड़ से अधिक तथा रुपये 2 करोड़ तक प्रतिवर्ष |
4. | चतुर्थ अर्थात "घ" प्रवर्ग | रुपये 1 करोड़ तक प्रतिवर्ष |