मंडी समितियों की आय

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा दिनांक 06.10.2023 से मंडी फीस की दरें अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक रूपये 100/— पर रूपये 1.50 /— के स्थान पर रूपये 1.00/— नियत की गई है। जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में रूपये 1.00/— या उससे कम मंडी फीस की दर लागू है वह यथावत लागू रहेगी।

  1. राजपत्र दिनांक 06.10.2023  Download
  2. राजपत्र दिनांक 27.11.2020  Download
  3. राजपत्र दिनांक 06.10.2018  Download
1. अनुसूची 01 के अनुसार राज्य विपणन विकास निधि - किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि, गौ संवर्धन निधि, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना 1/— रूपये में से 50 पैसे
2. अनुसूची 02 में उल्लेखित बोर्ड शुल्क की राशि 1/— रूपये में से 01 प्रतिशत से 30 प्रतिशत स्लेब अनुसार
मंडी स्तर पर क्रमांक 01 एवं 02 के पश्चात् शेष राशि में से
3. स्थाई निधि (यथावत) 1/— रूपये का 20 प्रतिशत
रक्षित निधि (यथावत) यथावत 1/— का 10 प्रतिशत
मंडी की स्थापना (यथावत) यथावत मंडी स्तर पर शेष राशि

नोट - निर्वाचित मण्डी समितियों के प्रथम सम्मेलन में निर्वाचित अध्यक्ष, कृषक प्रतिनिधियों, व्यापारी प्रतिनिधि एवं तुलावटी हम्माल प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित कृषक प्रतिनिधियों में से ही समिति के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। कृषक हित संस्था का कृषकों के द्वारा कृषकों के लिये संचालन का सजीव उदाहरण है।

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