नवीन मण्डी एवं नवीन उपमण्डी समिति की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड |
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क्रमांक. | मण्डी | भूमि | वार्षिक आय (रुपये में) | थोक व्यापारियों की संख्या |
1. | सामान्य क्षेत्र में नवीन मण्डी की स्थापना | 6.000 हैक्टेयर (15.00 एकड़) | 1.00 करोड | 15 थोक व्यापारी |
2. | सामान्य क्षेत्र में नवीन उपमण्डी की स्थापना | 2.000 हैक्टेयर (5.00 एकड़) | 20.00 लाख | 10 थोक व्यापारी |
3. | आदिवासी क्षेत्र में नवीन मण्डी की स्थापना | 4.000 हैक्टेयर (10.00 एकड़) | 1.00 करोड | 10 थोक व्यापारी |
4. | आदिवासी क्षेत्र में नवीन उपमण्डी की स्थापना | 2.000 हैक्टेयर (5.00 एकड़) | 15.00 लाख | 10 थोक व्यापारी |
नोट -
- कृषि उपज मंडी समिति के अन्तर्गत स्थापित उपमंडी का स्वतंत्र मंडी के रूप में उन्नयन किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित मापदंड अन्तर्गत आय के अनुसार विभाजित मंडी समिति की आय प्रभावित नहीं होनी चाहिए |
- एक मण्डी से दूसरी मण्डी दूरी 15 किलो मीटर रहेगी।